चयन के लिए वांछित पात्रता
आवेदक स्थानीय ग्राम पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए। (मूल निवासी होने के लिए दस्तावेजों की फोटोकॉपी) मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / जन आधार कार्ड / आधार कार्ड / अधिवास प्रमाण पत्र / विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र / ग्राम विकास अधिकारी / सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दस्तावेजों की कोई दो वांछित फोटोकॉपी का उल्लेख किया जाना चाहिए आवेदन पत्र) विधवा/तलाकशुदा महिला को ससुराल और मायके दोनों के लिए स्थानीय निवासी माना जा सकता है।
आवेदक महिला के घर में शौचालय होने और उसके नियमित उपयोग के बारे में आवेदन पत्र में घोषणा करना अनिवार्य है।
वैवाहिक स्थिति :- आवेदन के लिए महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है।
शैक्षिक योग्यता :- साथिन पद के लिए कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
आंगनवाड़ी भारती 2022 अधिसूचना आयु सीमा
आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति (गति आधारित मस्तिष्क पक्षाघात, रोग मुक्त कुष्ठ, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक होगी। (जारी करने की तिथि के अनुसार)
विधवा के प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु एवं पुनर्विवाह न होने का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र की घोषणा में अंकित करना आवश्यक होगा। तलाक और तलाक के मामले में सक्षम स्तर (अदालत/उप-मंडल अधिकारी आदि) से जारी आदेश/डिक्री की एक फोटोकॉपी दस्तावेजों के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
चयन के लिए मूल्यांकन मानदंड: चयन के लिए उनका मूल्यांकन मानदंड संलग्न परिशिष्ट “वाई” के अनुसार होगा, जिसमें विभिन्न बिंदुओं के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित किए जाएंगे। चयन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देखें।
श्रेणीवार आरक्षण
जिस ग्राम पंचायत में 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यकों की हो, उस ग्राम पंचायत में उसी वर्ग की महिलाओं का चयन अनिवार्य किया जायेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिनांक 08.08.2019 को जारी परिपत्र संख्या 45955 के अनुसार पिछड़ा वर्ग गैर-क्रीमी लेयर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संबंध में तथ्य को 3 वर्ष के लिए कानूनी हलफनामे के आधार पर मान्यता दी जाएगी। (क्रीमी लेयर में न होने का प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में न होने का प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद भी आवेदक अगले वर्ष क्रीमी लेयर में न हो तो ऐसे में स्थिति, उसे एक सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना चाहिए, यह अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है) अर्थात आवेदक महिला के पिछड़ा वर्ग गैर-क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र होगा रिलीज जारी होने की तारीख से 3 साल पहले तक ही स्वीकार किया जा सकता है। और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
आंगनवाड़ी भारती 2022 अधिसूचना महत्वपूर्ण तिथि
आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज, उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, नागौर/रजि. डाक द्वारा 30.06.2022 को शाम 5.00 बजे तक जमा किया जा सकता है।
पता- कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, हवाई पट्टी, बीकानेर रोड, नागौर, ई-मेल I- nagaur.we@rajasthan.gov.in
अन्य दिशानिर्देश
1. उपरोक्त मानदेय कर्मचारी पूर्णतः स्वैच्छिक है तथा विभागीय परिपत्र की शर्तों एवं निर्देशों के अधीन है।
2. आवेदक प्रपत्र परिशिष्ट “ए” उप निदेशक के कार्यालय या विभागीय वेबसाइट www.wed.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। जिसका पीडीएफ इस पोस्ट के अंत में उपलब्ध करा दिया गया है।
3. उम्मीदवार अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र परिशिष्ट ‘क’ फार्म (3 प्रतियों) में व्यक्तिगत रूप से/पंजीकृत कार्य दिवसों में इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं। पोस्ट 30.06.2022 को शाम 5 बजे तक जमा किया जा सकता है।
4. किसी भी ग्राम पंचायत में साथी मानदेय पद की रिक्ति के संबंध में विज्ञप्ति जारी होने के बाद या विमोचन के दौरान किसी भी विवाद / संदेह / स्पष्टीकरण के मामले में, उप निदेशक, महिला अधिकारिता, नागौर का निर्णय अंतिम होगा और होगा सभी पक्षों के लिए मान्य। .
5. इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता, नागौर से प्राप्त की जा सकती है।
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